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Soumya Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का फैसला सुरक्षित रखा, जो अब 18 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

Soumya Murder Case

Soumya Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का निर्णय 18 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया। फैसला सुरक्षित रखने के लिए, अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया। 6 अक्टूबर को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, अदालत ने मामले को 13 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया ताकि अतिरिक्त दलीलें या स्पष्टीकरण दिए जाएं।

Soumya Murder Case: 30 सितंबर, 2008 को विश्वनाथन को अपनी कार में काम से घर लौटते समय गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि उसकी हत्या डकैती से हुई थी और आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध रोकथाम अधिनियम (मकोका) लगाया गया था। मार्च 2009 में पांच लोगों (रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी) को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और तब से वे जेल में हैं। मामले में सभी आरोपियों पर पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया।

 

 

 

 

Soumya Murder Case: 2009 में पुलिस ने बीपीओ कर्मचारी जिगिशा घोष की एक और हत्या की जांच में सफलता हासिल की, जब एक आरोपी ने पत्रकार विश्वनाथन की हत्या में भी शामिल होने का कबूल किया। Soumya Murder Case: घोष की हत्या में प्रयोग किया गया हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन हत्याकांड का मामला हल हो गया। पहले मलिक, कपूर और शुक्ला को घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था।

Soumya Murder Case: 2017 में, जिगिशा घोष मामले में ट्रायल कोर्ट ने कपूर और शुक्ला को मौत की सजा सुनाई, जबकि मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। Delhi High Court ने 2018 में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मलिक की उम्रकैद की सजा अदालत ने बरकरार रखी। साथ ही, अदालत ने आरोपी रवि कपूर के वकील की ओर से दी गई अतिरिक्त जानकारी को रिकॉर्ड किया. अदालत ने कहा कि अतिरिक्त दलीलें पहले से ही सुनवाई जा चुकी हैं।

 

 

 

Soumya Murder Case: इसमें कहा गया कि आरोपी सेठी ने अंतिम दलीलों के अलावा अन्य दलीलों के बारे में लिखित बहस देना चाहा। पक्षों को 14 अक्टूबर तक लिखित दलीलें देने की अनुमति दी गई। साथ ही, अदालत ने आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख पर खुद पेश होने का आदेश दिया।

 

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