CM Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद का निर्णय, वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 का अनुमोदन

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश वित्त विभाग को भावी आवश्यकताओं के अनुसार लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने की अनुमति दी गई है। साथ ही, हिन्दी अनुवाद जारी करने की भी अनुमति दी गई है।
मध्य प्रदेश के CM Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 का पहला भाग मंजूर किया है। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और संशोधन करने की अनुमति दी गई है। हिन्दी में भी अनुवाद करने की अनुमति दी गई है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग-1 में संशोधन के मुख्य कारणों में शामिल हैं: 13 वर्ष से अधिक की अवधि में विभिन्न मदों के मूल्यों और लागतों में वृद्धि; इसके अलावा, कार्यालय संचालन से संबंधित कई नवीन व्यय भी प्रचलन में आये हैं।
अप्रासंगिक हो गई मदों का विलोपन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन मदों को सम्मिलित किया जाना, अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयीन उपकरण / सामग्री का विलोपन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने के लिए, बजट प्रावधान का समयसीमा में उपयोग शामिल हैं
वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग 1 में संशोधित नवीनतम प्रावधानों में प्रशासकीय विभाग को बजट नियंत्रण अधिकारी घोषित करने का अधिकार, काउंसिलिंग फर्म या एजेंसी से काम करने का अधिकार, इंजीनियरों को शामिल करने का अधिकार, मूलभूत नियम 46 में मानदेय की स्वीकृति, पेंशन या उपदान के अधिक भुगतान को कटौती करने का अधिकार है।
संबंधित विभाग विभागीय भवन को तोड़ने की अनुमति देगा। 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को नहीं मिलेगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस शासकीय कायों में लाने का प्रयास है वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 का अनुमोदन।