CAA New Rules 2024: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारत में बिना पासपोर्ट-वीजा रहने की अनुमति
CAA New Rules 2024: केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोग बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भी देश में रह सकेंगे।
CAA 2024 के तहत मिलेगी छूट
इस आदेश को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – CAA से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2014 तक भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। अब सरकार ने 2024 तक भारत आने वालों को वीजा और पासपोर्ट की शर्तों से छूट दी है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
गृह मंत्रालय का आदेश क्या कहता है?
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार: “पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वे अल्पसंख्यक जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर हुए, और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश किया है, उन्हें वैध यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।” इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन देशों से बिना पासपोर्ट-वीजा के भारत आया है, तो भी वह कानूनी रूप से भारत में रह सकता है।
नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए क्या हैं नियम?
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नेपाल और भूटान के नागरिक सीमा मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।
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लेकिन यदि वे चीन, मकाऊ, हॉन्गकॉन्ग या पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो मान्य पासपोर्ट अनिवार्य होगा।
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भारतीय नागरिकों को भी नेपाल-भूटान की सीमा से आने पर पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि वे किसी अन्य देश (उपरोक्त देशों को छोड़कर) से आते हैं, तो पासपोर्ट जरूरी होगा।
सेना और उनके परिवार को छूट
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जो अधिकारी सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हों, उन्हें और उनके परिवार को पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, यदि वे सरकारी ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर रहे हों।
यह फैसला क्यों अहम है?
इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो 2014 के बाद धार्मिक प्रताड़ना से बचकर भारत आए थे लेकिन उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। यह आदेश उन्हें अस्थायी राहत देता है और नागरिकता प्रक्रिया में मदद कर सकता है।
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