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Delhi Old Vehicle Decision: दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ी पर बैन को वापस लिया; ईंधन मिलेगा, गाड़ी सीज नहीं होगी

Delhi Old Vehicle Decision: दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर लगाए गए बैन को हटाया है। अब 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा-गाड़ी सीज भी नहीं होगी।

Delhi Old Vehicle Decision: दिल्ली की राजधानी में 10-15 वर्ष पुरानी कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। CM रेखा गुप्ता सरकार ने पुरानी गाड़ी चलाने वालों को राहत देते हुए बैन को वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पुरानी गाड़ी अब पेट्रोल पंपों पर सीज नहीं होगी। (Delhi Old Vehicle Decision)अब कारों पर उम्र के आधार पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के निर्णय को लेकर बहुत से लोग नाराज थे।

पुरानी गाड़ी सीज नहीं होगी| Delhi Old Vehicle Decision

दिल्ली सरकार ने पुरानी कार के निर्णय पर U टर्न लिया है। रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू हुए निर्णयों को वापस ले लिया है, (Delhi Old Vehicle Decision)इससे दिल्ली में पुरानी कार अब बेकार नहीं होगी, बल्कि दौड़ेगी। 10 साल पुरानी डीजल वाहनों और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल पंपों पर भी ईंधन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने भी पुरानी गाडिय़ां सीज नहीं करने का निर्णय लिया है।

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फिर वाहनों पर कार्रवाई का आधार क्या होगा?

CM रेखा गुप्ता सरकार ने पुरानी कारों पर बैन को वापस लेने के बाद अब पुरानी कारों को भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलेगा। अब कारों पर उम्र के आधार पर बैन नहीं लगेगा। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार और 15 साल से पुरानी स्कूटी या मोटरसाइकिल को पेट्रोल पंपों से भी ईंधन मिलेगा।

क्या था सरकार का पहला निर्णय?

1 जुलाई से दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नया कानून लागू हुआ. इसके तहत 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर बैन लगा दिया गया। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि, 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है।

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