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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) सेवा अधिनियम, 2023 को चुनौती दी है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कानून दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के मामलों में पूरी तरह से अधिकार नहीं देता है। कानून के मुताबिक, इन मामलों में केंद्र सरकार को भी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कानून दिल्ली सरकार की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि क्या यह कानून दिल्ली सरकार की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है या नहीं।

यह मामला दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की स्वायत्तता के भविष्य को तय कर सकता है।

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