हरियाणा

HSSC को 7 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर राहत मिली:हाईकोर्ट ने पर्सेन्टाइल फॉर्मूले को सही और गलत ठहराया; हरियाणा में नियुक्तियों की प्रक्रिया साफ है

HSSC को 7 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को पूरी तरह से सही बताया है। यह भी कहा गया है कि फार्मूला त्रुटि रहित है।

HC ने कहा कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी जोड़ा गया नहीं है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला समान अंकों को एक बार में पूरी तरह से गणित करता है।

हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हालाँकि, हाईकोर्ट अभी भी इस मामले में एक विस्तृत निर्णय नहीं दे चुका है। 14 मार्च, इसी वर्ष, हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र देने पर रोक लगा दी थी।

HC ने इस बात पर सहमति व्यक्त की
हाईकोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई है कि HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में लिखित परीक्षा को 80% वेटेज दिया गया था। जबकि प्रत्येक को सामाजिक का १०% वेटेज दिया गया था। आर्थिक स्थिति और योग्यता के लिए इसी आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया था. उसके बाद, योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

चयन प्रक्रिया को एक चुनौती मिली
राकेश सिहाग और अन्य ने दिसंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा की जांच को अपनी याचिका में चुनौती दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह मूल्यांकन की सामान्यीकरण (प्रतिशत सूत्र) को बदलकर किया गया था, जो विज्ञापन में नहीं बताया गया था। HC ने सुनवाई के दौरान सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्रुति जैन ने HSSC द्वारा पेश की गई ये दलीलें बताते हुए कहा कि चयन मानदंडों और मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंतर है और वर्तमान मामले में चयन प्रक्रिया के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है। आयोग ने बताया कि 31 दिसंबर, 2020 के विज्ञापन में उल्लिखित पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.6 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल पदों का चयन सख्त था। इस मामले को जस्टिस मौदगिल ने अकेले सुनाया था।

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