Uttarakhand में UCC कानून को लागू करने के लिए धामी सरकार द्वारा विधायी को भेजे गए प्रस्ताव में यह विशिष्ट बातें
Uttarakhand में UCC की नियमावली का मसौदा पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने तैयार किया है। बीते अक्तूबर में सरकार को समिति नियमावली का मसौदा सौंप दिया गया था।
Uttarakhand में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को लागू करने के लिए सरकारी प्रयास तेज हो गए हैं। विशेषज्ञ समिति ने नियमावली का मसौदा आंशिक रूप से बदलकर विधायी विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया। 20 जनवरी को सरकार नियमावली को मंजूर करने के लिए कैबिनेट बैठक बुला सकती है। पर इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति चाहिए।
उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का मसौदा पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने तैयार किया है। बीते अक्तूबर में सरकार को समिति नियमावली का मसौदा सौंप दिया गया था। मसौदे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। विशेषकर विवाह पंजीकरण, तलाक, उत्तराधिकार व लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को लेकर नियमावली के ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं।
शासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नियमावली का मसौदा बदलकर अब विधायी विभाग को भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा के अनुसार, यह कानून 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राज्यवासियों को समर्पित किया जाएगा। 20 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति ले सकती है। इस बैठक में यूसीसी की नियमावली मंजूरी के लिए रखी जाएगी।