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भारत

ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किए नियम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ट्रेन में सामान की अधिकतम सीमा और मुफ्त भत्ता। जानें AC, स्लीपर और सेकंड क्लास के लिए बैगेज नियम, अतिरिक्त सामान पर शुल्क और आकार की सीमा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे में यात्रियों के लिए सामान ले जाने के मौजूदा नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि हर ट्रेन क्लास में यात्रियों के लिए सामान की अधिकतम सीमा और मुफ्त भत्ता तय है, जिसका पालन अनिवार्य है।

AC और स्लीपर क्लास के लिए सामान की सीमा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एसी फर्स्ट क्लास में यात्री 150 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं, जिसमें मुफ्त भत्ता 70 किलोग्राम है। एसी 2 टियर और फर्स्ट क्लास में अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम, जबकि मुफ्त भत्ता 50 किलोग्राम है। एसी 3 टियर और एसी चेयर कार में अधिकतम और मुफ्त भत्ता दोनों 40 किलोग्राम तक हैं। स्लीपर क्लास में अधिकतम सीमा 80 किलोग्राम और मुफ्त भत्ता 40 किलोग्राम तक है। सेकंड क्लास यात्रियों के लिए अधिकतम सीमा 70 किलोग्राम और मुफ्त भत्ता 35 किलोग्राम निर्धारित है।

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मुफ्त भत्ता से अधिक सामान पर शुल्क

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि मुफ्त भत्ता अधिकतम सीमा में शामिल है। यदि कोई यात्री मुफ्त भत्ते से अधिक सामान ले जाना चाहता है, तो उसे लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देकर अधिकतम सीमा तक सामान ले जाने की अनुमति होगी।

सामान के आकार और नियम

रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान के आकार की सीमा भी तय की है। यात्रा के दौरान ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स का आकार 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे बड़े सामान को यात्री ब्रेक वैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक कराना होगा। साथ ही, पर्सनल बैगेज में व्यापारिक या मर्चेंडाइज सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

नियमों में कोई बदलाव नहीं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों के लिए सामान की भार सीमा में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई है। रेलवे के मौजूदा नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे, और यात्रियों को उसी के अनुसार सामान ले जाना होगा।

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