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UP News: यूपी के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलेगा, योगी के ऐलान के बाद शासनादेश जारी

UP में लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों को दिवाली से पहले बोनस मिल जाएगा। CM योगी ने बोनस घोषित करने के बाद बुधवार की शाम इसका शासनादेश भी जारी किया गया।

UP News: योगी सरकार ने राज्य के पूर्णकालिक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने सभी को तीस दिन का बोनस देने का घोषणा किया है। प्रदेश के लगभग 15 लाख कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इससे पहले राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले अक्तूबर माह का वेतन देने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने बोनस देने का ऐलान करने के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी किया। शासनादेश, जो सभी विभागाध्यक्षों और अन्य को भेजा गया है, पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही वेतन के साथ तीस दिन के तदर्थ बोनस के रूप में सात हजार रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा। दीपावली में बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को दीवाली पर हर साल बोनस दिया जाता है।

दीपावली से पहले गेस्ट लेक्चररों को भी मानदेय के निर्देश

यह भी कहा गया है कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेजों के गेस्ट लेक्चर्रों और विषय विशेषज्ञों को दीपावली से पूर्व अक्तूबर के मानदेय का भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के नाम पर आदेश जारी किया है। शासन ने 31 अक्तूबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भैया दूज के कारण सार्वजनिक अवकाश के कारण अक्तूबर माह के वेतन और मानदेय का भुगतान 30 अक्तूबर तक करने का आदेश दिया है. इसलिए, मानदेय भी 30 अक्तूबर तक दिया जाएगा।

आपराधिक मुकदमे वालों को बोनस नहीं मिलेगा

वर्ष 2023–2024 में किसी विभागीय या आपराधिक मामले में सजा पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनके बोनस का भुगतान निर्णय आने तक स्थगित रखा जाएगा. कर्मचारी के दोषमुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा।

25 फीसदी राशि का होगा नकद भुगतान

तीन साल या उससे अधिक समय से निरंतर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तदर्थ वेतन मिलेगा। तदर्थ वेतन की अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस के 75 प्रतिशत भाग को उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि शेष बीस प्रतिशत राशि नकद में दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो बोनस एनएससी में जमा होगा या पीपीएफ में जमा होगा। वहीं जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हों या 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें बोनस की पूरी राशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

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