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यूपी सरकार ने नई व्यवस्था लागू की; नक्शा पास करने से पहले ये काम करना होगा

यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को और सरल करने के साथ ही धोखाधड़ी को भी नियंत्रित करने जा रही है। अब नक्शा पास कराने वालों को इसे ऑनलाइन सबमिट करने के साथ अपना आधार भी देना होगा।

यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को और सरल करने के साथ ही धोखाधड़ी को भी नियंत्रित करने जा रही है। अब नक्शा पास कराने वालों को इसे ऑनलाइन सबमिट करने के साथ अपना आधार भी देना होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि मूल आवंटी द्वारा ही नक्शा पास कराया जा रहा है या फिर धोखाधड़ी कर कोई दूसरा तो पास नहीं कराना चाहता है।

प्रमुख आवास सचिव पी. गुरुप्रसाद ने इस बारे में सूचना दी है। वर्तमान में, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ओबीपास साफ्टवेयर का उपयोग कर नक्शा पास कर रहा है। इसमें भारी खामियां हैं, जिसके चलते नक्शा पास होने में काफी समय लगता है। इस साफ्टवेयर में नक्शा सबमिट करने के बाद लोगों को काफी आपत्तियां मिल रही हैं, जिनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

इसलिए फास्टपास साफ्टवेयर बनाया गया है। नक्शा भविष्य में इसके माध्यम से ही पारित करने की योजना है। फास्टपास पर पंजीकरण करते समय आवेदकों के अधिप्रमाणन के लिए हां या नहीं कालम में टिक करना होगा।

इसमें कहा गया है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों में घरों और भूखंडों के नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी के लिए आधार अपलोड करना अनिवार्य है। डुप्लीकेट नक्शा पास करने या मूल आवंटी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार आधार (वित्तीय अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम-2016 और अब तक बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें आधार का प्रमाणीकरण होना चाहिए। सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को प्रमुख सचिव की ओर से जारी अधिसूचना मिली है।

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