UP Govt: यूपी में इन भवनों के निर्माण पर अब प्रभाव और परमिट शुल्क देना होगा, योगी कैबिनेट की मंजूरी मिली
UP Govt: यूपी की योगी सरकार बड़े आवासीय व व्यापारिक भवन के निर्माण से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए प्रभाव शुल्क वसूलेगी। व्यवसायिक और आवासीय निर्माण के दौरान निरीक्षण पर खर्च के एवज में परमिट शुल्क वसूला जाएगा।
UP Govt: यूपी की योगी सरकार बड़े आवासीय व व्यापारिक भवन के निर्माण से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए प्रभाव शुल्क वसूलेगी। एसटीपी सहित जनसुविधाओं का विकास इस खर्च से किया जाएगा। व्यवसायिक और आवासीय निर्माण के दौरान निरीक्षण पर खर्च के एवज में परमिट शुल्क वसूला जाएगा। जनसुविधाओं पर भी खर्च किया जाएगा। नक्शा पास करते समय उनकी वसूली की जाएगी।
इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाईसकुर्लेशन से मंजूरी दी है। विकास प्राधिकरणों को इन शुल्कों की वसूली के लिए पहले आवास विभाग ने शासनादेश जारी किया था। कुछ निर्माणकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि नियम बनाकर वसूली की जाए। आवास विभाग ने इसके आधार पर नियमावली बनाई है।
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, संशोधित धार 15(2) के तहत शुल्क निर्धारण, उद्धहरण और संग्रहण नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके आधार पर विकास प्राधिकरण शहरों में आवासीय व व्यवसायिक भवन के निर्माण से पड़ने वाले भार को देखते हुए शुल्क की वसूली करेगा।
व्यवसायिक गतविधियों या बड़े भवनों के निर्माण से वहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है और सरकारी सुविधाओं का अधिक इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि शुल्क की व्यवस्था की गई है। इस पैसे को मास्टर प्लान के मार्ग में खुले स्थान, एसटीपी व अन्य जसुविधाएं विकसित करने पर खर्च किया जाएगा।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के नियमों के अनुरूप विकास परमिट शुल्क, भवन परमिट शुल्क और निरीक्षण शुल्क वसूले जाते हैं। नियम आवास विभाग द्वारा जारी किए जाने के बाद वसूली शुरू होगी। इसमें शुल्क निर्धारित किया जाएगा।