राज्यउत्तर प्रदेश

यूपी में पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा बड़ी राहत

योगी सरकार ने यूपी में पैतृक संपत्ति के बंटवारे में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क की सीमा 5,000 रुपये तय की, जिससे परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत और विवाद कम होंगे। जानिए कैसे मिलेगा फायदा।

उत्तर प्रदेश में परिवारों के लिए बड़ी खबर आई है। योगी सरकार ने मंगलवार को मंजूरी दी है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की सीमा अब केवल 5,000 रुपये होगी। इससे पहले संपत्ति के मूल्य के आधार पर 4% स्टाम्प शुल्क और 1% पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था, जिससे कई परिवार दस्तावेज दर्ज कराने में हिचकते थे और विवाद कोर्ट तक पहुंच जाते थे।

इस नई नीति के लागू होने से पारिवारिक विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी। साथ ही, जमीन और राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना आसान होगा और बाजार में संपत्तियों की उपलब्धता बढ़ेगी।

Also Read: उत्तर प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों में 900 से अधिक नई…

हालांकि इस बदलाव से शुरुआत में सरकार को स्टाम्प शुल्क में लगभग 5.58 करोड़ रुपये और पंजीकरण शुल्क में 80.67 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि पंजीकरण की संख्या बढ़ने से यह नुकसान पूरा हो जाएगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी।

योगी सरकार का यह कदम मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों की व्यवस्था के समान है, जहां पहले से ही इस तरह की सुविधा लागू है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को भी संपत्ति बंटवारे में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा।

यह फैसला यूपी में संपत्ति विवादों को कम करने और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

For English News: http://newz24india.in

Visit WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb4ZuKSLSmbVWNb1sx1x

Related Articles

Back to top button