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उत्तर प्रदेश में 50 साल से पुरानी गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब कर सकेंगे विंटेज पंजीकरण

उत्तर प्रदेश में 50 साल से पुरानी कारों और बाइकों के लिए विंटेज पंजीकरण की सुविधा पुनः लागू, जानें प्रक्रिया, नियम और जरूरी जानकारी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 साल से अधिक पुरानी कारों और बाइकों के लिए एक अहम घोषणा की है। अब प्रदेश के वाहन मालिक अपनी 50 वर्ष से अधिक पुरानी और मूल स्थिति में मौजूद वाहनों को ‘विंटेज’ श्रेणी में पुनः पंजीकृत करवा सकते हैं। यह सुविधा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2021 की अधिसूचना के अनुसार पुनः लागू की गई है।

विंटेज पंजीकरण से मिलेगा विरासत संरक्षण

यूपी परिवहन विभाग ने बताया कि यह कदम पुराने वाहनों के विरासत मूल्य को संरक्षित रखने में मदद करेगा। विंटेज पंजीकरण का उद्देश्य वाहनों के मूल तकनीकी स्वरूप को बचाए रखना और उनका व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना है।

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परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा दैनिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन वाहनों के लिए है जो बिना किसी बड़े तकनीकी बदलाव के अपने मूल स्वरूप में बने हुए हैं।

प्रक्रिया और नियम

विंटेज पंजीकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचाराधीन है और अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तब तक, नियम, शुल्क और पात्रता केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और 2021 की अधिसूचना के अनुसार ही लागू रहेंगे। केंद्रीय दिशानिर्देशों के मुताबिक, 50 वर्ष से पुराने दोपहिया (एल1/एल2) और चारपहिया (एम1) वाहन ही विंटेज श्रेणी में आते हैं। ट्रैक्टर जैसे अन्य वाहन इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे।

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