Uttarakhand: एक-एक पाई की होगी वसूली, उत्तराखंड में दंगाइयों पर लगाम लगाने वाले बिल को राजभवन ने दी मंजूरी
Uttarakhand: उत्तराखंड में दंगाइयों से होगी संपत्ति के नुकसान की पूरी वसूली, राजभवन ने दी बिल को मंजूरी
Uttarakhand: गुरुवार को राजभवन ने उत्तराखंड में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए 2024 का लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया। गैरसैंण में मॉनसून सत्र के दौरान 23 अगस्त को यह विधेयक पारित हुआ। विधायी विभाग से औपचारिक सूचना मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। साथ ही, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी, जो विधायकों के वेतन-भत्ते को बढ़ाता है।
राजभवन के अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल की विधिवत मंजूरी के बाद विधेयकों को विधायी विभाग भेजा गया है। उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) विधेयक 2024 भी पास हुआ है। अनुपूरक बजट को पहले ही अनुमोदन मिल गया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हिंसा फैलाने और सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की थी। यह पहली बार मार्च 2024 को अध्यादेश के रूप में लागू हुआ। इसके बाद अगस्त में गैरसैंण में मॉनसून सत्र में इसे विधिवत विधेयक के रूप में पारित कराया गया।
सख्त प्रावधान
सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पूरी संपत्ति का नुकसान भुगतान किया जाएगा। इसमें सजा भी दी गई है। स्वतंत्र ट्रिब्यूनल एक रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की तरह ही अधिकार मिलेंगे। जब संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो आपको तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील करनी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी देने पर राज्यपाल का हार्दिक आभार।” इस कानून से निजी और सरकारी संपत्ति को हुआ नुकसान भरपाया जा सकेगा।:”