राज्यदिल्ली

 बिभव कुमार को Swati Maliwal Case में पेशी के लिए वारंट, पांच सौ पन्नों की चार्जशीट

Swati Maliwal Case में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर भी तीस हजारी कोर्ट ने संज्ञान लेकर 24 अगस्त के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।

Swati Maliwal Case में आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत तीस हजारी कोर्ट ने 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही, अदालत ने विभव कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप पत्र पर भी विचार किया है और उसे 24 अगस्त को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अंतिम रिपोर्ट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने देखा और मामले को 24 अगस्त को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोप पत्र की एक प्रति बिभव कुमार को दी जाए।

16 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। पहले, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र लगभग पाँच सौ पृष्ठों का है और लगभग पच्चीस गवाहों के बयान भी शामिल हैं।

आरोप पत्र में कहा गया है कि आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की लज्जा का अपमान) शामिल है।

कुमार के मोबाइल फोन और सिम कार्ड, साथ ही केजरीवाल के आधिकारिक निवास से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) को भी सबूत के तौर पर संलग्न किया गया है।

 

 

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