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Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, केजरीवाल सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया

Delhi Air Pollution

Delhi Air Pollution: सरकार के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से बचाने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया है। इसके लिए भी सरकार ने चौबीस सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। वहीं ग्रैप भी लागू है। साथ ही, विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार ने शनिवार, 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत की है, जो अगले महीने 7 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान, कंस्ट्रक्शन साइट्स को निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।

 

 

Delhi Air Pollution: दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ हुई एक संयुक्त बैठक के बाद यह सूचना दी गई। गोपाल राय ने कहा कि इस कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की 591 टीमें तैनात की गई हैं, जो 24 घंटे धूल प्रदूषण के कारणों की निगरानी करेंगे और उन्हें रोकेंगे।

पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी समय-समय पर इस रिपोर्ट को साझा करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों से धूल प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन पोर्टल का उद्घाटन इसी उद्देश्य से किया गया था। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी स्थानों को इस पोर्टल पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई के निर्देश

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी निर्माण स्थानों पर जारी 14 नियमों को लागू करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी विभागों को कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट्स की निरंतर निगरानी करने का आदेश दिया गया है। एनजीटी के निर्देश के अनुसार, विभाग को कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। Delhi Air Pollution: धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए 82 मैकेनिकल सड़क स्वीपिंग मशीनें, 530 वॉटर स्प्रिंकलर और 258 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं।

 

निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य

Delhi Air Pollution: गोपाल राय ने बताया कि नए कानून के अनुसार, 5 हजार वर्गमीटर से अधिक के परिया के निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। ५ हजार से १० हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर एक एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है; १० हजार से १५ हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर २ एंटी स्मॉग गन; १५ हजार से २० हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर ३ एंटी स्मॉग गन; और २० हजार वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण स्थल पर ४ एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है।

 

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