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Waris Punjab De: याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा? अमृतपाल सिंह के साथी दलजीत कलसी को HC से झटका

Waris Punjab De

Waris Punjab De का अध्यक्ष अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल और उसके साथी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी ने कहा कि उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में 8 महीने से एमएसए के तहत हिरासत में रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। उन्हें भी इस अनुच्छेद से फायदा होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कलसी की याचिका खारिज कर दी है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन राज्य की कानून-व्यवस्था इसके लिए खतरा नहीं है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कलसी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

अनजाला हिंसा को लेकर दर्ज हुई थी एफआईआर

23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले में अमृतपाल सिंह और सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ जेल में डाला गया। लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी या कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ है। कलसी ने इसे लेकर शिकायत की।

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याचिका में कहा गया था कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि ट्रायल जल्दी पूरा हो सके। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी सुरक्षित हैं। वहीं पंजाब पुलिस ने दायर याचिका में कहा कि कलसी को अनुच्छेद 21 का लाभ नहीं दिया गया, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो गई। राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी को अभी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। यह सब सुनने के बाद, कलसी की याचिका खारिज कर दी गई।

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