राज्यपंजाब

Truck Driver Strike: हड़ताल के चलते निर्णय, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों को इससे अधिक तेल नहीं मिलेगा

Truck Driver Strike

Truck Driver Strike: चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को नियंत्रित बिक्री या राशनिंग व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया, जिससे ट्रक चालकों की हड़ताल से ईंधन आपूर्ति बाधित हो गई। अब दोपहिया वाहन केवल दो लीटर और चारपहिया वाहन पांच लीटर ईंधन भरवा सकेंगे। प्रशासन ने यह कदम उठाया क्योंकि शहर के पेट्रोल पंप पर हड़ताल और वाहन मालिकों की कतार और जल्दी ईंधन खत्म होने की आशंका थी।

Truck Driver Strike: औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेने वाली IPC में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले चालकों को 10 साल की जेल या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ईंधन-टैंकरों के चालकों की लगातार हड़ताल और शहर में सीमित डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति के कारण, जिला मजिस्ट्रेट ने शहर में पेट्रोल पंपों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।

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Truck Driver Strike: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और दोपहिया वाहन एक बार में दो लीटर (अधिकतम 200 रुपये) और चारपहिया वाहन पांच लीटर (अधिकतम 500 रुपये) ईंधन खरीद सकते हैं। ध्यान दें कि मोटर वाहन अधिनियम कानून में केंद्र सरकार की संशोधन का व्यापक विरोध है। सड़क दुर्घटना के मामले में इस कानून में 10 साल की जेल या एक लाख रुपए की सजा का प्रावधान है। पूरे देश में इस स्ट्राइक से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं पेट्रोल पंप खराब हो गया है, तो कहीं व्यावसायिक वाहनों के शोर से दैनिक सामान रास्ते में अटक गया है। अनुमान लगाया जा सकता है|

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