राज्यहरियाणा

Haryana मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशन में बदलाव को मंजूरी दी।

Haryana सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन में बदलाव को मंजूरी दी गई।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में, दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) ने 2016 से पूर्व और 2016 के बाद हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन की मंजूरी दी।

अब 2016 से 31 दिसंबर 2015 तक पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की मौजूदा पारिवारिक पेंशन और मूल पेंशन को 2.81 के कारक से गुणा करके संशोधित किया जाएगा, जैसा कि संशोधन बताता है। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 की फिटमेंट तालिका के अनुसार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को संशोधित करके वेतन को नोशनली निर्धारित किया जा सकता है।

2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के प्रावधानों के तहत पेंशन गणना की जाएगी। साथ ही, समय-समय पर जारी हुए आदेशों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन या पेंशन के अतिरिक्त धन पर महंगाई राहत स्वीकार्य होगी। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये होगी, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ा तो मूल वेतन का पच्चीस प्रतिशत और ग्रेच्युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

पेंशन संवितरण प्राधिकारी पहली जनवरी, 2016 से संशोधित पारिवारिक और पेंशन के बकाया की गणना और वितरण करेंगे. यह पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद किया जाएगा। पेंशन या पारिवारिक पेंशन की गलत गणना के परिणामस्वरूप किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस लेने के लिए पेंशनभोगियों से अंडरटेकिंग लिया जाएगा।

 

Related Articles

Back to top button