Punjab Police पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
— डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुई हथियारबंद डकैतियों में भी सत्ती गिरोह शामिल था
— जवाबी फायरिंग में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लगी: एसएसपी दीपक पारीक
Punjab Police: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने यहां बताया कि एसएएस नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांव लेहली के निकट एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद हाईवे लुटेरों/स्नेचर्स गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से .32 कैलिबर पिस्तौल के साथ पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान एसएएस नगर के दंदराला निवासी सतप्रीत सिंह उर्फ सत्ती के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उसकी प्लेटिना मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ स्नैचिंग और डकैती से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सत्ती का गिरोह मुख्य रूप से अंबाला-डेरा बस्सी हाईवे पर रुकी गाड़ियों को निशाना बनाता था और पंजाब और हरियाणा में कई लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सत्ती अपने तीन अन्य साथियों के साथ हाल ही में 3 और 10 नवंबर, 2024 को हाईवे पर हुई दो देर रात की लूट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था, जिसमें उपमंडल डेराबस्सी के लालड़ू क्षेत्र में बंदूक की नोक पर नकदी, मोबाइल और सोने के आभूषण लूटे गए थे।
डीजीपी ने कहा कि उसके अन्य सहयोगियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर दीपक पारीक ने कहा कि डकैती/स्नेचिंग की घटनाओं की जांच के दौरान, सत्ती के नेतृत्व वाले इस लुटेरे गिरोह के बारे में एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई, जो कि लालरू में हाल ही में देर रात की घटनाओं में एकत्र तथ्यों और साक्ष्यों से मेल खाती थी।
उन्होंने बताया कि डीएसपी डेराबस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय और तकनीकी जानकारी के आधार पर गांव लेहली के पास सत्ती की गतिविधि का पता लगाया। उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीमें मोटरसाइकिल चला रहे आरोपी सत्ती का पीछा कर रही थीं तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं।
एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सरकारी गाड़ी पर तीन गोलियां लगीं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लग गई। उन्होंने बताया कि सत्ती के अन्य साथियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है।
पुलिस स्टेशन लालड़ू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 132 और 221 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।