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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट का खास आदेश: दिव्यांगों के लिए करना होगा ये काम

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियनों को दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर फंड जुटाने का निर्देश दिया, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना सहित तीन अन्य हास्य कलाकारों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बुधवार, 26 नवंबर को यह आदेश जारी किया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रमों के जरिए जुटाई गई धनराशि विकलांगों के समय पर और प्रभावी इलाज के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए।

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क्यों आया ये आदेश?

यह निर्देश क्योर एसएमए फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उन हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में असंवेदनशील और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। इस साल की शुरुआत में “इंडियाज गॉट टैलेंट” में विकलांगता पर विवादास्पद चुटकुलों के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन अश्लील और अपमानजनक सामग्री की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जवाबदेही के अभाव पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उचित चेतावनी प्रणाली और स्व-नियमन की आवश्यकता है।

अदालत का अंतिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि समय रैना और अन्य हास्य कलाकारों को:

हर महीने कम से कम दो विशेष कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।

कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की सफलता और प्रेरक कहानियां दिखाई जाएंगी।

इन कार्यक्रमों से जुटाई गई धनराशि सीधे दिव्यांगों के इलाज और सहायता कोष में जमा कराई जाएगी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत का उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक और सम्मानजनक संदेश फैलाना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं होने चाहिए। इससे वास्तव में जागरूकता और सम्मान का संदेश देना होगा।”

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