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हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026: ग्रुप-डी कर्मचारियों को मिलेगा 27 हजार रुपये का ब्याज-मुक्त लाभ

हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026 के तहत ग्रुप-डी कर्मचारियों को 27 हजार रुपये का ब्याज-मुक्त अग्रिम मिलेगा, आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई है।

हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026 के तहत सभी चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों को 27,000 रुपये का ब्याज-मुक्त अग्रिम देने की घोषणा की है। यह राशि कर्मचारियों को केवल घरेलू उपयोग के लिए गेहूं खरीदने हेतु दी जाएगी।

27 हजार रुपये का लाभ, 7 मई तक कर सकते हैं आवेदन

सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026 का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारी 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म मुख्य सचिवालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और निर्धारित समय पर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा करना होगा।

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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026 का लाभ केवल स्थायी और अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा। अस्थायी कर्मचारियों को यह सुविधा केवल स्थायी कर्मचारी की सिफारिश पर दी जाएगी। साथ ही पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में होने पर सिर्फ एक को ही लाभ मिलेगा।

किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?

इस योजना के तहत हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026 का लाभ डेपुटेशन, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक मजदूर और अनुबंध कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए ही है।

अग्रिम राशि की वसूली और शर्तें

सरकार द्वारा दी गई राशि हरियाणा गेहूं अग्रिम योजना 2026 के तहत किस्तों में वसूली जाएगी। कर्मचारियों को एक माह के भीतर यह प्रमाणित करना होगा कि राशि का उपयोग केवल गेहूं खरीद के लिए किया गया है।

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