Justice Yashwant Verma Case: इस्तीफा देने के बाद भी क्यों बने हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज?
Justice Yashwant Verma ने इस्तीफा दिया लेकिन अभी भी जज बने हुए हैं, जानें इस्तीफा स्वीकार न होने की पूरी कानूनी वजह।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े एक बड़े मामले में Justice Yashwant Verma को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी आधिकारिक रूप से जज बने हुए हैं। यही वजह है कि Justice Yashwant Verma का मामला कानूनी और संवैधानिक स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है।
Justice Yashwant Verma ने कब दिया इस्तीफा?
Justice Yashwant Verma ने 9 अप्रैल 2026 को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। हालांकि, एक महीने बाद भी उनका नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जजों की सूची में बना हुआ है।
इसी वजह से Justice Yashwant Verma को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
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इस्तीफा स्वीकार न होने की वजह क्या है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यशवंत वर्मा का इस्तीफा अभी तक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, तब तक उनका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में जज के रूप में बना रहता है।
संविधान के अनुच्छेद 217(1) और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार इस्तीफा प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब उसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए। इसी वजह से Justice Yashwant Verma अभी भी पद पर बने हुए हैं।
Justice Yashwant Verma केस का पृष्ठभूमि मामला
यशवंत वर्मा का नाम उस समय चर्चा में आया जब उनके दिल्ली स्थित आवास से कथित तौर पर जले हुए नोट और नकदी बरामद होने की खबर सामने आई। इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पर भी चर्चा शुरू हो गई।
इस घटना के बाद यशवंत वर्मा ने जांच प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था और बाद में इस्तीफा दे दिया।
संवैधानिक स्थिति क्या कहती है?
कानूनी जानकारों के अनुसार जब कोई जज इस्तीफा देता है, तो वह तभी प्रभावी माना जाता है जब राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लें। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी यही स्पष्ट किया गया है कि प्रक्रिया पूरी होने तक जज का पद समाप्त नहीं होता।
इसलिए Justice Yashwant Verma का इस्तीफा स्वीकार न होने तक वे तकनीकी रूप से जज बने हुए हैं।
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