जैकलीन फर्नांडिज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति मिली, जानें 200 करोड़ रुपये मामले का पूरा अपडेट।
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।
यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और आरोप तय किए जाने से जुड़े फैसले को चुनौती दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर 200 करोड़ रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं।
जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस अवैध कमाई से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल महंगे गिफ्ट्स और लग्जरी आइटम्स खरीदने में किया गया, जो कथित रूप से अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज तक पहुंचे।
ED के अनुसार, जैकलीन को लगभग 7 करोड़ रुपये के महंगे उपहार मिले, हालांकि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान जैकलीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
यह फैसला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनाया।
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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की शिकायत को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
जैकलीन का पक्ष
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी नहीं थी।
उन्होंने ट्रायल का सामना करने की बात कही है और मामले को मेरिट के आधार पर लड़ने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही उन्होंने पहले सरकारी गवाह बनने की अर्जी भी वापस ले ली थी।
अन्य आरोपी और आगे की कार्यवाही
इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं।
मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में होगी।
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