हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का ऐलान किया है। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का यह कदम सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं को सरकारी रोजगार में बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों पर भी आरक्षण
सरकार द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार, सीधी भर्ती के कुछ निर्धारित पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत रहेगा। इसके अलावा ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
वहीं, कौशल विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 1 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। इस प्रावधान से अलग-अलग सरकारी पदों पर अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
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1 सितंबर 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की नई आरक्षण व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद संबंधित सरकारी भर्तियों में पात्र पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित नियमों के अनुसार इसका लाभ मिलेगा।
सरकारी नौकरी में बढ़ेंगे अवसर
हरियाणा सरकार के इस फैसले को पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने वाला कदम माना जा रहा है। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण से सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने और सैन्य सेवा के दौरान हासिल अनुभव व कौशल को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बाद भर्ती प्रक्रिया में संबंधित विभागों को नए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का लाभ किन-किन निर्धारित पदों पर मिलेगा, यह संबंधित भर्ती के नियमों और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तय किया जाएगा।
क्या है फैसला?
- निर्धारित सरकारी पदों की सीधी भर्ती में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण।
- ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5% आरक्षण।
- कौशल विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर 1% आरक्षण।
- नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
- मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
कुल मिलाकर, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का यह प्रावधान हरियाणा में सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी रोजगार में अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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