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दिल्ली SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? 30 सितंबर तक मिलेगा मौका, जानें Form 6, 7 और 8 का इस्तेमाल

दिल्ली SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक Form 6 से नाम जुड़वाएं। जानें Form 7 और 8 का इस्तेमाल और आवेदन का तरीका।

दिल्ली SIR लिस्ट: अगर आपको दिल्ली की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 सितंबर 2026 तक का समय दिया है। इस अवधि में नाम जुड़वाने, गलत जानकारी ठीक कराने या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए संबंधित फॉर्म जमा किया जा सकता है।

दिल्ली SIR लिस्ट में नाम नहीं होने की स्थिति में मतदाता Form 6 के जरिए अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, किसी गलत या अयोग्य नाम को हटाने के लिए Form 7 और मतदाता के विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए Form 8 का इस्तेमाल किया जाता है।

दिल्ली SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो Form 6 भरें

अगर ड्राफ्ट वोटर रोल में आपका नाम दर्ज नहीं है और आप मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य हैं, तो Form 6 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में मतदाता का नाम, रिश्तेदार की जानकारी, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या ईमेल और पूरा पता जैसी जानकारी मांगी जाती है।

आवेदन के साथ उम्र और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है।

इसलिए दिल्ली SIR लिस्ट में नाम नहीं दिखने वाले योग्य मतदाताओं को 30 सितंबर की समय-सीमा के भीतर Form 6 के जरिए दावा दर्ज करना चाहिए।

उम्र के साथ पते का प्रमाण भी जरूरी

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करते समय पते का प्रमाण भी देना पड़ सकता है। इसके लिए बिजली या पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट, जमीन से जुड़े दस्तावेज या रेंट/सेल डीड जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

इसके अलावा आवेदन के साथ Declaration Form भी देना होगा। जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित चुनाव अधिकारी की ओर से किया जा सकता है।

गलत या अयोग्य नाम हटाने के लिए Form 7

अगर मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज है जो अब जीवित नहीं है, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुका है या जिसकी एंट्री एक से अधिक बार दर्ज है, तो उसके खिलाफ Form 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की स्थिति में भी Form 7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद गलत या अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज कराना है।

नाम या पते में गलती है तो Form 8

अगर दिल्ली SIR लिस्ट में आपका नाम तो मौजूद है, लेकिन नाम, पता या किसी अन्य जानकारी में गलती है, तो इसे ठीक कराने के लिए Form 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मतदाता के विवरण में संशोधन के अलावा निवास स्थान बदलने की स्थिति में भी Form 8 के जरिए संबंधित बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय आवश्यक जानकारी और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर संबंधित फॉर्म भरा जा सकता है। यहां Form 6, Form 7 और Form 8 से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer), Voter Centre या ERO/AERO कार्यालय में निर्धारित फॉर्म जमा किया जा सकता है। स्थानीय BLO से संपर्क करने या संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

मतदाता सूची से जुड़ी किसी समस्या या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

30 सितंबर तक ही दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति

दिल्ली SIR लिस्ट की ड्राफ्ट सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर रोल में नहीं है, उन्हें अंतिम मतदाता सूची का इंतजार करने के बजाय तय समय के भीतर आवेदन करना चाहिए।

इसी तरह, अगर नाम, पता या किसी अन्य विवरण में गलती है तो Form 8 के जरिए सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, किसी अयोग्य, मृत या डुप्लीकेट प्रविष्टि को लेकर Form 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

एक नजर में समझें कौन सा फॉर्म कब भरें

  • स्थिति इस्तेमाल होने वाला फॉर्म
  • वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाना  – Form 6
  • मृत/अयोग्य/डुप्लीकेट नाम हटाने पर आपत्ति  -Form 7
  • नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार  -Form 8
  • निवास स्थान बदलने पर संशोधन  -Form 8

अगर दिल्ली SIR लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो 30 सितंबर की अंतिम तारीख से पहले Form 6 के जरिए दावा दर्ज करना सबसे जरूरी है। वहीं सूची में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर Form 7 या Form 8 का इस्तेमाल करके उसे ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

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