Chandigarh Breaking News
Chandigarh Breaking News: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शिक्षण संस्थानों के बाहर नशा बेचने वालों के खिलाफ कोर्ट ने कड़े आदेश दिए हैं। वहीं, सरकार ने हर जिले में पुनर्वास केंद्रों का निर्माण करने का आदेश दिया।
Punjab News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य विद्यालयों के बाहर नशा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल को आदेश दिया है कि वे उन स्थानों की पहचान करें जहां से लगातार नशा बिकने की शिकायतें आती हैं। Chandigarh Breaking News: कोर्ट ने पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल को मिलकर नशा तस्करों पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया है।
शिक्षण संस्थानों से बाहर नजर नहीं आने वाले दवा पैडलर
Chandigarh Breaking News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे स्कूलों की सूची बनाएं जिनके आसपास या बाहर नशा बिकने की शिकायतें हैं। ताकि उनकी जांच की जा सके। हाईकोर्ट ने नशा तस्करों को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के बाहर सादे कपड़े में पकड़ने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी ड्रग पैडलर शिक्षण संस्थानों से बाहर नहीं देखा जाना चाहिए।
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जेलों में नशे की घटना
हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों से भी नशे की शिकायतें मिलती रहती हैं। जेलों में स्निफर डॉग्स और ऐसे कैदियों का ध्यान रखा जाए। ताकि प्रत्येक व्यक्ति और उसके सामान की सही जांच हो सके। ताकि जेलों में किसी भी तरह का नशा नहीं दिया जाए। इसके साथ कैदियों की जांच की जाए, और जो नशे में हैं, उनको डी-एडिक्शन सेंटर भेजा जाए।
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हर जिले में पुनर्वास केंद्र बनवाए
साथ ही, हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि हर जिले में छह महीने के भीतर एक पुनर्वास केंद्र बनाया जाए। वहीं पुनर्वास केंद्रों में एक काउंसलर और साइकेट्रिस्ट भी नियुक्त किया जाए। ताकि लोग नेशे से बाहर निकल सकें। Chandigarh Breaking News: इसके साथ ही स्कूलों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया जाए।
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