अमित शाह ने सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर दिया सख्त जवाब, बताया 130वें संविधान संशोधन बिल का मकसद

अमित शाह ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मामलों और जेल जाने पर सख्त प्रतिक्रिया दी। 130वें संविधान संशोधन बिल के तहत मंत्री जेल में 30 दिन रहने पर इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे। जानिए पूरा विवाद और बिल का मकसद।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन के जेल जाने के मामले पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और वे इन मामलों में ट्रायल फेस कर रहे हैं। शाह ने कहा कि जैन को चार साल तक जमानत नहीं मिली और उनके खिलाफ दर्ज चारों मामलों में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है।

अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जिस एफआईआर में सत्येंद्र जैन चार साल जेल में रहे, उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “2022 के मामले में क्लोजर रिपोर्ट आई, लेकिन चार अन्य मामलों में सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वे ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं।”

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अपने खिलाफ आरोपों को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई ने उन्हें समन भेजा, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और बाद में यह साबित हो गया कि यह राजनीतिक बदले की साजिश थी। उन्होंने कहा, “मुझे बेल 1996 में मिल गई थी, लेकिन तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं स्वीकारा। विपक्ष मुझे नैतिकता सिखाए, यह हास्यास्पद है।”

130वें संविधान संशोधन बिल पर अमित शाह की बात

अमित शाह ने संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल का भी विस्तार से परिचय कराया। इस बिल के तहत यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यह विधेयक मंत्रियों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

शाह ने इस विधेयक को लोकतंत्र के हित में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे कानून से न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी।

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