हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अग्निवीर नीति, रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी और न्यूनतम मजदूरी में बदलाव।
हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों में एक बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में कुल 7 एजेंडों में से 6 को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।
मुख्य निर्णयों में शामिल हैं:
अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन – अब अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।
रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन – वृद्धजनों को आर्थिक और सामाजिक सहायता देने के लिए नीति में आवश्यक सुधार किए गए।
राशन डिपो में महिलाओं को प्राथमिकता – अब 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ित, महिला स्वयं सहायता समूह और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
हरियाणा PDS संशोधन आदेश, 2026 – अब 500+ राशन कार्ड वाले नए लाइसेंस दिए जाएंगे।
हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम, 1964 में संशोधन – नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी मिली।
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न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई – अब न्यूनतम मजदूरी ₹15,220 तय की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सभी निर्णय हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक की देख-रेख में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कदमों से प्रदेश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और वृद्धजनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक के ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। सरकार की यह पहल युवाओं, महिलाओं और वृद्ध नागरिकों के लिए एक सकारात्मक संदेश देती है।
इस प्रकार, हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक ने प्रदेश की जनता की भलाई और विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार आएगा।
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