
Anti Dust Campaign
Anti Dust Campaign: दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत गठित टीमों ने अभी तक 1108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है, और 21 निर्माण कंपनियों को विंटर एक्शन प्लान का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजा गया है। Anti Dust Campaign: इसके अलावा, इन इकाइयों पर 8.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. गोपाल राय ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करें अगर वे निर्माण या विध्वंस कार्य में कोई अनियमितता देखते हैं।
7 अक्टूबर से दिल्ली में एंटी डस्ट कैम्पेन शुरू
Anti Dust Campaign: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन होगा। 13 विभागों (डीडीए, एमसीडी, डीपीसीसी, जल बोर्ड, डीएसआईडीसी, डीसीबी, दिल्ली मेट्रो, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, सीपीडब्लूडी, एनडीएमसी सहित) की 591 टीमें इस अभियान में शामिल हैं. ये टीमें मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रही हैं और दिल्ली के अंदर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं. सभी टीमों को निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश दिया
विंटर एक्शन प्लान पर सरकार कठोर
Anti Dust Campaign: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 सितंबर को दिल्ली में सर्दी के मौसम में प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की, जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे लागू करने के लिए गंभीरतापूर्वक काम शुरू किया है, और हमने एक ग्रीन वॉर रूम शुरू किया है, जो इसकी निगरानी करेगा। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने जनता के सहयोग से प्रदूषण को कम करने में सफलता पाई है. प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई अभियान चला रहे हैं, जिनमें मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव और एंटी डस्ट अभियान शामिल हैं।
एनजीटी निर्देशों का पालन करने पर जोर
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि टीम लगातार निर्माण स्थानों का दौरा कर रही है ताकि निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो, 15 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है. अभियान 7 नवंबर तक चलेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि डस्ट नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थानों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी की गाइड लाइन के अनुसार, कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और अधिक उल्लंघन होने पर कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा।
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