CM केजरीवाल
दिल्ली की अदालत ने सीएम केजरीवाल को ED की अर्जी पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने CM केजरीवाल को पांच समन भेजे हैं, लेकिन वह पूछताछ में नहीं गए।
दिल्ली के CM केजरीवाल को 17 फरवरी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। ये आदेश राज एवेन्यू कोर्ट ने दिए हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED के पांच समन के बावजूद सीएम केजरीवाल को पेश नहीं करने की याचिका पर फैसला सुनाया। ये निर्णय एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने लिया। ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और समन को नहीं मान रहे हैं।
CM केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने ईडी की तरफ से भेजे गए समन को गैर कानूनी बताया है। यही कारण है कि ED ने मामले को कोर्ट तक ले गया और अब ये आदेश जारी किया गया है।
Delhi News: CM अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार क्या कहा? ‘कसम से मुंह से निकला, Oh Wow…’,
आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?
आपने कहा था कि वे राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस को देख रहे हैं। कानून के अनुसार अगले कदम उठाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम न्यायालय को बताएंगे कि ED के सभी समन गैरकानूनी कैसे थे।
सीएम केजरीवाल को कब कब भेजा गया समन
2 नवंबर को CM केजरीवाल को पहला समन भेजा गया था। 21 दिसंबर को दूसरा समन भेजा गया। 3 जनवरी को तीसरा समन भेजा गया था। 13 जनवरी को चौथा समन और 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किए गए।
शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है- आम आदमी पार्टी
AAP ने पहले कहा था कि शराब घोटाला झूठा है। आप की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बताया कि अभी तक एक चवन्नी नहीं निकाल पाए हैं। बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी की सरकार अरविंद केजरीवाल को मार डालना चाहती है।
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