दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। सुरक्षा व्यवस्था, CCTV, POSH शिकायत समिति, रेस्ट रूम और अन्य सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं।
दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करने की अनुमति दी है। यह सुविधा सिर्फ उनकी लिखित सहमति से ही प्रदान की जाएगी। निर्णय के तहत सुरक्षा एवं सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त शर्तें लागू की गई हैं।
महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति, लेकिन केवल सहमति के आधार पर
दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हालांकि यह अनुमति सिर्फ उनकी लिखित सहमति से ही मान्य होगी। इसका उद्देश्य न केवल महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है, बल्कि दिल्ली को 24×7 कार्य संस्कृति की दिशा में आगे ले जाना भी है। सरकार ने यह कदम महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की नीति के तहत उठाया है।
कार्यस्थल पर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं होंगी अनिवार्य
महिलाओं को रात्रि पाली में काम की अनुमति देने के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त शर्तें लागू की हैं। प्रत्येक संस्था को कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और रेस्ट रूम जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी। इसके अलावा, कार्यस्थल पर POSH अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी ज़रूरी होगा।
श्रम कानूनों में किया जाएगा संशोधन
इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 में आवश्यक छूट दी जा रही है। इन धाराओं के अनुसार अब तक महिलाएं गर्मियों में रात 9 बजे और सर्दियों में रात 8 बजे के बाद कार्य नहीं कर सकती थीं। अब यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा ताकि महिलाएं 24 घंटे की शिफ्ट में भी अपनी भूमिका निभा सकें।
also read:- दिल्ली में भूकंप हो जाएं तैयार: 18 स्थानों पर बनेगी भूकंप…
दिल्ली को 24×7 बिज़नेस हब बनाने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री और श्रम विभाग के अनुसार यह निर्णय दिल्ली को 24×7 व्यापारिक गतिविधियों वाला शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि विदेशी निवेशकों और वैश्विक कंपनियों के लिए भी दिल्ली को और अधिक आकर्षक बना सकता है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं भी समान अवसरों के साथ कार्य कर सकेंगी, तभी सही मायनों में समावेशी विकास हो सकेगा।
अन्य राज्यों में पहले से लागू है यह व्यवस्था- दिल्ली सरकार
हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जा चुकी है। दिल्ली अब इस सूची में शामिल होकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम उठा रही है। यह नीति उन महिलाओं के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है जो करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन पारंपरिक समय सीमाओं के कारण पीछे रह जाती हैं।
For More English News: http://newz24india.in



