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चारा घोटाले के मूल 170 आरोपियों में से 55 की हो चुकी मौत, सात बने सरकारी गवाह, यहां जानिए पूरी डिटेल

नेशनल डेस्‍क। रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 139.35 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया। चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके प्रसाद पांचवें और अंतिम मामले में भी आरोपी थे। राजद सुप्रीमो रविवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिरी लगाने रांची पहुंचे।

अदालत ने 29 जनवरी को प्रसाद से जुड़े 139.35 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार गबन मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के न्यायाधीश एस के शशि की अदालत ने प्रसाद सहित 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी, जो पिछले साल फरवरी से चल रही थी।

अंतिम आरोपी डॉ शैलेंद्र कुमार की ओर से बहस 29 जनवरी को पूरी हुई। सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। मामले के मूल 170 आरोपियों में से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैं।  प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ के एम प्रसाद मुख्य आरोपी हैं।

950 करोड़ रुपए का घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित है। राजद सुप्रीमो, जिन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ने दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत हासिल कर ली है।

चारा घोटाला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया। सीबीआई ने जून 1997 में प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया। एजेंसी ने प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए।

सितंबर 2013 में, ट्रायल कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रसाद, मिश्रा और 45 अन्य को दोषी ठहराया और प्रसाद को रांची जेल में कैद किया गया था। दिसंबर 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रसाद को जमानत दे दी, जबकि दिसंबर 2017 में, सीबीआई अदालत ने उन्हें और 15 अन्य को दोषी पाया और उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने प्रसाद को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थी।

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