यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को 300 करोड़ के फ्रॉड के आरोप में मिली जमानत, जानिए किन शर्तों पर मिली बेल

बिजनेस डेस्‍क। मुंबई की अदालत ने 300 करोड़ से अधिक के कथित धोखाधड़ी मामले में यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को जमानत दे दी। सह आरोपी अवंता ग्रुप के गौतम थापर को भी जमानत मिल गई। उक्त मामला ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए लोन से संबंधित है, जो यस बैंक लिमिटेड वाईबीएल से अवंता रियल्टी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है, और 2017 और 2019 के बीच इसके कथित दुरुपयोग से संबंधित है।

हालांकि, कपूर सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अन्य मामलों में तलोजा जेल में बंद रहेंगे। ईडी ने कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज विधेय अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आधिकारिक मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है।

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राणा कपूर की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत के सामने तर्क दिया कि राणा कपूर को वर्तमान मामले में जांच के दौरान ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है और चूंकि ईडी ने राणा कपूर को गिरफ्तार किए बिना अभियोजन शिकायत दायर की है, इसलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के तय कानून के संदर्भ में, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अग्रवाल द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में अपराध की कथित आय को पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है क्योंकि ईडी ने अमृत शेरगिल मार्ग, लेटेन्स, नई दिल्ली में बंगला होने के नाते संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है और इसलिए, न्याय से भागने का कोई सवाल ही नहीं है। अदालत ने बिना अनुमति के यात्रा न करने, र्ईडी को अपना पासपोर्ट जमा करने, मामला तय होने पर हर तारीख पर अदालत में पेश होने और 5 लाख रुपए की अनंतिम जमानत जमा करने सहित कुछ शर्तें लगाई हैं।

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