31 जुलाई तक OTS योजना का लाभ लें, नहीं तो संपत्ति कुर्क और नीलाम होगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने VAT बकायेदारों को दी सख्त चेतावनी।
पंजाब के वित्त, कराधान एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के सभी पात्र VAT बकायेदार कारोबारियों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित कर बकाये का निपटारा कर लें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने और सार्वजनिक नीलामी जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब कराधान विभाग ने पटियाला जिले में VAT बकाया वसूली अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने एक डिफॉल्टर की संपत्ति की नीलामी कर ₹1.21 करोड़ की वसूली की है। वहीं, OTS योजना के तहत एक अन्य कारोबारी ने ₹18.46 लाख जमा कर अपने मामले का निपटारा किया, जिससे योजना की उपयोगिता और प्रभावशीलता साबित हुई है।
चीमा ने बताया कि एम/एस गुरुजी फीड्स, राजपुरा पर ₹57.78 लाख का VAT बकाया था। 27 जुलाई 2026 को उसकी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन नीलामी के दौरान ही कारोबारी ने OTS योजना का लाभ लेने का फैसला किया और ₹18.46 लाख जमा कर मामला सुलझा लिया।
उन्होंने कहा कि यह उदाहरण बताता है कि OTS योजना पात्र कारोबारियों को राहत देने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करती है। समय रहते बकाया राशि का निपटारा करने से कारोबारी अपनी संपत्ति की कुर्की और नीलामी जैसी कार्रवाई से बच सकते हैं।
वित्त मंत्री ने एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि एम/एस समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। यह संपत्ति ₹1.21 करोड़ में बिकी, जो इसके ₹74.31 लाख के आरक्षित मूल्य से ₹46.69 लाख अधिक थी। नीलामी प्रक्रिया के अनुसार सफल बोलीदाता से उसी दिन ₹30.25 लाख यानी कुल बोली राशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा कराया गया।
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हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये दोनों मामले राज्य के सभी VAT बकायेदारों के लिए स्पष्ट संदेश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने OTS योजना के माध्यम से बकाया कर निपटाने का सुनहरा अवसर दिया है, लेकिन जो कारोबारी इसका लाभ नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी पात्र कारोबारियों से अपील की कि वे सरकारी कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय स्वयं आगे आकर अपने लंबित मामलों का निपटारा करें। उन्होंने दोहराया कि 31 जुलाई 2026 के बाद OTS योजना के तहत किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि जो डिफॉल्टर निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनकी चल और अचल संपत्तियों को तत्काल कुर्क कर नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कराधान विभाग पूरे राज्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सख्ती के साथ वसूली अभियान जारी रखेगा।
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