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अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलेगा 3 लाख रुपये का लाभ

हरियाणा सरकार ने अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का विस्तार किया, अब अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत दिवंगत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के इस कदम से कई परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

क्या है अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना?

राज्य सरकार की यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके कमाने वाले सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। अब तक इस योजना का लाभ केवल एडहॉक, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध कर्मचारियों तक सीमित था।

अब सरकार ने इसमें विस्तार करते हुए अंशकालिक कर्मचारियों को भी शामिल कर दिया है।

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अब मिलेगा 3 लाख रुपये का लाभ

नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को एकमुश्त 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अपने कमाने वाले सदस्य को खोने के बाद आर्थिक संकट का सामना करते हैं।

यह बदलाव सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

अब इस योजना का लाभ निम्न वर्गों को मिलेगा:

  • एडहॉक कर्मचारी
  • दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी
  • अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी
  • अंशकालिक कर्मचारी

सरकार के इस फैसले के बाद अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा पहले से अधिक व्यापक हो गया है।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहारा देना है। अंशकालिक कर्मचारियों को शामिल करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

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