हिन्दू बेटी वसीयत के बिना पिता की मृत्यु के बाद अर्जित संपत्ति लेने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली(Live Law): महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बंधित एक अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी अपने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद उनकी स्व-अर्जित संपत्ति या सामूहिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में लेने में सक्षम है। बता दें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के तहत दिया है। अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या स्वर्गीय गौंडर की एकमात्र जीवित पुत्री कुपायी अम्मल को ये संपत्ति उत्तराधिकार से विरासत में मिलेगी और उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी?

अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या एक इकलौती बेटी को अपने पिता की अलग-अलग संपत्ति (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले) विरासत में मिल सकती है?

इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने प्रथागत हिंदू कानून और न्यायिक घोषणाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक विधवा या बेटी के अधिकार को स्व-अर्जित संपत्ति या एक हिंदू पुरुष के बिना वसीयत मौत होने पर सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।इसे न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उद्धरणों के माध्यम से स्पष्ट किया। कोर्ट ने पहली दलील में कहा कि मिताक्षरा कानून भी उत्तराधिकार द्वारा विरासत को मान्यता देता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति, पुरुष या महिला के अलग-अलग स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए। मिताक्षरा कानून द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपत्ति की उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। विरासत के हिंदू कानून (संशोधन) अधिनियम 1929 से पहले, मिताक्षरा के बंगाल, बनारस और मिथिला उप-विद्यालयों ने केवल पांच महिला संबंधों को विरासत के हकदार होने के रूप में मान्यता दी थी – विधवा, बेटी, माता पैतृक दादी और पैतृक परदादी। वहीं कोर्ट ने अपनी दूसरी दलील देते हुए तर्क दिया कि 174वें विधि आयोग ने हिंदू कानून के तहत सुधारों का प्रस्ताव करते हुए ‘महिलाओं के संपत्ति अधिकार’ मिताक्षरा कानून भी उत्तराधिकार द्वारा विरासत को मान्यता देता है, लेकिन केवल एक पुरुष या महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए। कोर्ट ने कहा, मिताक्षरा कानून द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया है”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपरोक्त चर्चाओं से, यह स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथों के साथ-साथ स्मृति, विभिन्न प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखी गई टिप्पणियों और यहां तक ​​​​कि न्यायिक घोषणाओं ने कई महिला वारिसों के अधिकारों को मान्यता दी है, पत्नियां और बेटी उनमें से सबसे प्रमुख है। परिवार में महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार हर मामले में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार थे और कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टिप्पणीकारों ने पहले की स्मृतियों में महिलाओं के उत्तराधिकार के अस्पष्ट संदर्भों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में गलती की। मिताक्षरा के विचार इस मामले पर अचूक हैं। विजनेश्वर भी कहीं भी इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं कि महिलाएं विरासत में अक्षम हैं”

 

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