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कंगना जावेद मामला: अंधेरी कोर्ट पर नहीं भरोसा, मजिस्ट्रेट बदलने की मांग

कंगना जावेद मामला: अंधेरी कोर्ट पर नहीं भरोसा, मजिस्ट्रेट बदलने की मांग

नवंबर 2020 में गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें जावेद अख्तर ने दावा किया गया था कि अभिनेत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। इसके अलावा जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, बॉलीवुड में मौजूद एक गुट का जिक्र करते हुए कंगना ने एक साक्षात्कार के दौरान उनका नाम घसीटा था। जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था।

याचिका दायर होने के बाद अभिनेत्री कंगना रणौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक क्रॉस.शिकायत दायर कर डाली। इस शिकायत में उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था।

मजिस्ट्रेट पर लगाया था आरोप
बता दें कि दोनों शिकायतों की सुनवाई अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट आरआर खान करने वाले थे। यही कारण है कि अभिनेत्री ने सत्र अदालत के समक्ष अपनी जिरह को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित करने की मांग कर रही हैं। इससे पहले, कंगना ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ आरोप जमानती गैर-संज्ञेय और कंपाउंडेबल था। उसने यह भी दावा किया था कि अंधेरी अदालत के मजिस्ट्रेट आरआर खान ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और उसे चोट पहुंचाने की मांग की थी। हालांकि अक्तूबर 2021 में सीएमएम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

इसलिए असहज महसुस कर रही हैं कंगना
अब अभिनेत्री ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी की मदद से डिंडोशी सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया है। अपने आवेदन में कंगना ने कहा है कि अंधेरी कोर्ट ने कई बार कहा है कि वह मेरे खिलाफ वारंट जारी करेंगे। यही वजह है कि मैं इस अदालत में अपने मामले की सुनवाई कराने में सहज नहीं हूं। वहीं जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने यह कहते हुए कंगना पर निशाना साधा है कि हर बार अभिनेत्री के पास अदालत के समक्ष पेश नहीं होने का अजीब बहाना होता है।

मजिस्ट्रेट बदलने की मांग
अब, कंगना ने डिंडोशी सत्र अदालत का रुख किया और सत्र अदालत के समक्ष अपनी क्रॉस.शिकायत को किसी अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने के लिए एक नई याचिका दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीधर भोसले अब 27 जनवरी 2022 को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।

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