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कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा: नए बिजली कनेक्शन के लिए अब NOC की जरूरत नहीं

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा: पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया: नए बिजली कनेक्शन के लिए अब NOC की जरूरत नहीं। PSPCL सीधे सप्लाई कोड 2024 के तहत बिजली कनेक्शन जारी करेगा।

पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक महत्वपूर्ण लोक-हितैषी फैसला करते हुए घोषणा की है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) अब नए बिजली कनेक्शनों के लिए ‘नॉन-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) की आवश्यकता समाप्त कर रहा है। नए निर्देशों के अनुसार, आवेदक बस आवश्यक गारंटी जमा करवाएंगे और सप्लाई कोड 2024 के तहत बिजली कनेक्शन सीधे जारी किया जाएगा।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए स्थानीय प्राधिकरण जैसे MCs, GAMADA, GLADA, JDA, ADA, PDA या BDA द्वारा जारी NOC, रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट या मंज़ूरशुदा बिल्डिंग प्लान जैसी स्वीकृतियाँ जमा करवानी पड़ती थीं। इन स्वीकृतियों में देरी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने के निर्देश दिए थे, जिसे अब लागू कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि आवेदक यह लिखित प्रतिज्ञा देता है कि भविष्य में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन को अवैध घोषित किए जाने पर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है, तो PSPCL सभी आवेदकों को बिजली आपूर्ति कनेक्शन जारी करेगा। इसके अलावा, आवेदक को सामान्य शुल्कों के अतिरिक्त डिसमेंटलिंग चार्ज के रूप में सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी।

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मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यह कदम जन सुविधा और सुरक्षा उपायों दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा, “मान सरकार का मानना है कि हर परिवार बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का हकदार है। इस निर्णय से कोई भी नागरिक बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं रहेगा।”

इसके अलावा, PSPCL ने LT श्रेणी (50 kW तक) के नए कनेक्शन या बदलाव के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब आवेदकों को भवन में बिजली कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट या स्व-प्रमाणीकरण दस्तावेज़ जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके स्थान पर, ऑनलाइन आवेदन फार्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि भवन में आंतरिक वायरिंग लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर/सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की गई और परीक्षण प्रमाणपत्र उनके पास उपलब्ध है।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में संशोधित दिशानिर्देशों का पारदर्शिता और एकरूपता से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, आवेदन फार्मों को सरल बनाने और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है।

यह कदम पंजाब सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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