MCD News
MCD News: आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली नगर निगम (MCD) अब मीट शॉप (Meat shop News Policy), धार्मिक स्थानों और लाइसेंस शुल्क पर नई नीति बनाने के लिए काम कर रहा है। दिल्ली नगर निगम में मांस की दुकानों और उनके लाइसेंस को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है। इस पर 27 अक्टूबर को एमसीडी की पार्षदों की बैठक में चर्चा होगी। MD के नए प्रस्ताव में धार्मिक स्थानों और मांस की दुकानों के बीच एक सीमा निर्धारित की गई है। लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया प्रस्ताव कहता है कि धार्मिक स्थानों के आसपास मांस की बिक्री अब वर्जित नहीं होगी। एमसीडी के प्रस्तावों के अनुसार, मीट की दुकानों को कम से कम 150 मीटर के दायरे से बाहर रहना चाहिए।
MCD News: दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने बताया कि दो दिन बाद पार्षदों की बैठक में निगम के नए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जिन दुकानों में पहले से ही नियम लागू हैं, उन पर नए प्रस्ताव में शामिल नियम लागू नहीं होंगे। पूर्व के दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तय नीति नई नीतियों का आधार है।
मस्जिद के बीच 50 मीटर की दूरी होगी।
MCD News का नया प्रस्ताव मस्जिद और सुअर के मांस की दुकानों के बीच 50 मीटर की दूरी बनाएगा। मस्जिद प्रबंधन और मस्जिद की दूरी पर सहमति से मांस की दुकानें निर्धारित की जाएंगी। बता दें कि मंदिर, गुरुद्वारा, श्मशान और कब्रिस्तान सहित अन्य स्थान धार्मिक स्थान हैं।
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मीट की दुकानों को लाइसेंस चाहिए
MCD News: दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 415 के तहत किसी भी मीट प्रोसेसिंग प्लांट या मांस की दुकान को खोलने से पहले एमसीडी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मांस को खुले में और धार्मिक स्थानों के आसपास बेचने को लेकर कई बार बहस हुई है। उत्तर-पूर्व एमसीडी में मांस की दुकानों का लाइसेंस पाने का शुल्क भी बढ़ा सकता है। इनकी कीमतें दक्षिणी दिल्ली की दुकानों की कीमतों के बराबर हो सकती हैं।
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