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पंजाब सरकार का प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बड़ा फैसला: फीस वृद्धि पर 5% की सीमा तय, अभिभावकों को मिलेगा राहत

पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर सख्त नियम लागू किए। अब सालाना अधिकतम 5% फीस बढ़ोतरी होगी और 15% से अधिक बढ़ोतरी पर अभिभावकों को रिफंड मिलेगा।

पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना को नियंत्रित करने और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

सालाना फीस बढ़ोतरी पर सख्त सीमा

नई नीति के अनुसार अब राज्य के किसी भी प्राइवेट स्कूल को हर साल 5% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इस निर्णय का उद्देश्य अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना है।

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अत्यधिक फीस वसूली पर रिफंड का आदेश

सरकार ने यह भी तय किया है कि पिछले तीन वर्षों में जिन स्कूलों ने 15% से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अभिभावकों को अतिरिक्त ली गई राशि वापस करनी होगी। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ

इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे प्राइवेट स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगेगी।

सरकार की प्रतिबद्धता

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार अभिभावकों के हितों की रक्षा और शिक्षा प्रणाली को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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