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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर 5% की सीमा तय, अधिक वसूली गई फीस लौटाने का आदेश

पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सख्त फैसला लिया है। अब फीस सालाना 5% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी और अतिरिक्त वसूली लौटानी होगी।

पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब राज्य के किसी भी निजी स्कूल को सालाना 5% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

5% से अधिक फीस बढ़ोतरी पर रोक

सरकारी निर्णय के अनुसार, अब निजी स्कूल केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही फीस बढ़ा सकेंगे। यह सीमा न केवल ट्यूशन फीस पर बल्कि सभी अनिवार्य शुल्कों पर लागू होगी। सरकार का उद्देश्य अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना है।

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अधिक वसूली गई फीस लौटानी होगी

नई नीति के तहत जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में 15% से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि तुरंत अभिभावकों को वापस करनी होगी। यह कदम छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

सख्त कानून लाने की तैयारी

इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक अध्यादेश (Ordinance) लाने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह देश में निजी स्कूल फीस नियंत्रण का सबसे सख्त नियम होगा।

सरकार का रुख

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाना है।

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