हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज और शहरी क्षेत्रों में 50 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर अब स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश के गरीब परिवारों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और आवास संबंधी योजनाओं में तेजी आएगी।
कलेक्टर रेट वृद्धि पर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया सच
विपक्ष द्वारा कलेक्टर रेट वृद्धि को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच विपक्ष के शासनकाल में कलेक्टर रेट में औसतन 25.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान सरकार के 2014 से 2025 तक के कार्यकाल में यह वृद्धि केवल 9.69 प्रतिशत रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और वर्तमान में पुरुषों के लिए 7 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी दरें ही लागू हैं।
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ब्लैक मनी पर कड़ा प्रहार, गरीबों को मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह मुद्दा स्टाम्प ड्यूटी चोरी और जमीन के सौदों में ब्लैक मनी के उपयोग से जुड़ा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गरीबों की आवाज़ उठानी चाहिए, न कि काले धन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गौशाला की जमीन की खरीद-फरोख्त पर 2019 में लगाई गई 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को 2025 में पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
पारदर्शिता और सुशासन के लिए कलेक्टर रेट में डेटा-आधारित सुधार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कलेक्टर रेट में संशोधन एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें हर साल बाजार मूल्य के आधार पर उचित सुधार किया जाता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान रेट्स में अत्यधिक और अनियमित वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने 72.01 प्रतिशत सेगमेंट में केवल 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। यह सुधार डेटा-आधारित फार्मूले पर आधारित है, जो वास्तविक बाजार कीमतों के अनुरूप है और काले धन पर रोक लगाने में मदद करेगा।
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