पंजाब एसआईआर नोटिस के तहत जालंधर में 1.46 लाख मतदाताओं को सत्यापन के लिए बुलाया गया है। जानें कौन से दस्तावेज कैंप में जमा करने होंगे।
जालंधर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं की 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं हो सकी। ऐसे 1,46,551 मतदाताओं को पंजाब एसआईआर नोटिस जारी कर सत्यापन के लिए बुलाया गया है। नोटिस मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए सत्यापन कैंपों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।
कई मतदाताओं के पुराने रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि कुछ मामलों में परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों में नाम या अन्य जानकारी में अंतर सामने आ रहा है। इसके चलते लोगों को सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कई घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है।
25 जून से शुरू हुआ था SIR का पहला चरण
जालंधर जिले में SIR सर्वे का पहला चरण 25 जून से 3 अगस्त तक पूरा किया गया। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर कुल 16,49,946 मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए।
इनमें से 14,64,949 मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए, जबकि 1,84,997 मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके। जांच के दौरान मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अनुपलब्ध मतदाताओं की अलग-अलग श्रेणियां भी सामने आईं।
1.46 लाख मतदाताओं की 2003 की सूची से मैपिंग नहीं
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1,46,551 मतदाता ऐसे पाए गए, जिनकी 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी। दूसरे चरण में इन सभी लोगों को सत्यापन के लिए पंजाब एसआईआर नोटिस भेजे गए हैं।
प्रशासन की ओर से अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित तारीखों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और पुराने रिकॉर्ड के साथ उनका मिलान करने की प्रक्रिया चल रही है।
कैंपों में लंबी कतार, टोकन से हो रही व्यवस्था
सत्यापन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से कैंपों में भीड़ बढ़ गई है। लोगों को व्यवस्थित तरीके से बुलाने के लिए टोकन जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई लोगों को अपनी बारी के लिए दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है।
प्रशासन ने कैंपों में बैठने और पीने के पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की है। वीरवार को पुडा कॉम्प्लेक्स में भी सत्यापन कैंप आयोजित किया जाएगा। जिन लोगों को पंजाब एसआईआर नोटिस मिला है, उन्हें निर्धारित तारीख और स्थान पर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
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विधानसभा स्तर पर ये अधिकारी संभाल रहे जिम्मेदारी
जालंधर में अलग-अलग हलकों के लिए इलेक्ट्रोलर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की तैनाती की गई है। इनमें वेस्ट के लिए एस्टेट ऑफिसर जेडीए नवदीप सिंह, नार्थ के लिए जेडीए के मुख्य प्रशासक तेजदीप सिंह सैनी, सेंट्रल के लिए एसडीएम-1 शुभी आंगरा और कैंट के लिए आरटीओ बलजिंदर सिंह ढिल्लों शामिल हैं।
आदमपुर में एसडीएम लाल विश्वास, फिल्लौर में एसडीएम दीपक भाटिया, नकोदर में एसडीएम सिमरनजीत सिंह और शाहकोट में एसडीएम आदित्य गुप्ता तथा एसडीएम-2 शायरी मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है।
2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर क्या करें?
सत्यापन कैंपों में कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें 2003 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज नहीं था। एक मतदाता ने बताया कि वर्ष 2003 में वह बालिग नहीं थे और उस समय उनके पिता का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था। ऐसे में सत्यापन के लिए पिता के नाम से जुड़े दस्तावेज मंगवाए गए।
एक अन्य मामले में मतदाता का नाम तो वोटर लिस्ट में मौजूद था, लेकिन पति के नाम की स्पेलिंग में गलती थी। इसे ठीक कराने के लिए सही नाम वाले दस्तावेज मांगे गए हैं।
SIR नोटिस मिलने पर कौन से दस्तावेज जरूरी?
पंजाब एसआईआर नोटिस मिलने के बाद सत्यापन के लिए उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं।
निवास के प्रमाण के तौर पर बैंक या डाकघर की पासबुक, बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पंजीकृत किरायानामा या पंजीकृत सेल डीड जमा की जा सकती है। इसके अलावा आवेदन के साथ हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी देनी होगी।
नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं
पंजाब एसआईआर नोटिस मिलने वाले मतदाताओं को निर्धारित कैंप में जाकर अपने रिकॉर्ड और दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। जिन मामलों में 2003 की वोटर लिस्ट से सीधा मिलान नहीं हो पा रहा है, वहां संबंधित मतदाता से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड का सत्यापन और ड्राफ्ट मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। इसलिए नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों को निर्धारित समय पर कैंप में पहुंचकर अपने जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने चाहिए।
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