प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के पहले सरकार ने कलेक्टरों -DEO को दिए ये निर्देश
मध्यप्रदेश में एक तरफ कोरोना का प्रकोप चल रहा है वहीं दूसरी ओर स्कूल खोलने और परीक्षाओं पर संशय बरकरार है। इधर प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रकिया भी प्रारंभ हो रही है। जो अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिलाना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी खबर है। उन्हें संबंधित स्कूल की मान्यता के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। इस समय प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये प्रक्रिया भी जारी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से कलेक्टरों और डीईओ को निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके लिए RTE एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी थी। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल को RTE के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टेग फोटो लेना अनिवार्य है।
मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। RTE एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।
इसके तहत निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यताध्मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी 2022 तक चलेगी। इसके लिए बीआरसी को स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी DEO को प्रेषित करने को कहा गया है।
अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर पूरा करना है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 45 कार्य दिवस पूरा होना है। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण, संबंधित प्राइवेट स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक किया जा सकेगा। मान्यता संबंधी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करने पर बच्चों और अभिभावकों को बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये परेशानी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यवस्था बदली है।