UP News: योगी सरकार ने इन सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई से मिलेगा।
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया। एक जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। नवंबर 2024 से बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा। वहीं एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक के देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
अब यह हो गईं इन कार्मिकों महंगाई भत्ते की दरें
वृद्धि दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने दिया है। वृद्धि के बाद, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 455 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, जो अभी तक 443 प्रतिशत था। इनके महंगाई दर में 12% की वृद्धि हुई है।
साथ ही, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारी पहले 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता पाते थे, लेकिन अब उन्हें 246 प्रतिशत की दर से मिलेगा। छठवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 7% बढ़ा है। सरकार ने यूपी में पांचवें व छठवें वेतमान में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की घोषणा की है।
शासनादेश से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों को नगद भुगतान किया जाएगा
यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो एरियर (शेष धनराशि) एनएससी के रूप में दी जाएगी या पीपीएफ में जमा की जाएगी। टियर-एक पेंशन खाते में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि का दस प्रतिशत मिलेगा। राज्य सरकार या नियोक्ता अतिरिक्त राशि का 13% टियर-एक पेंशन खाते में डाल देंगे।
देय अवशेष 90 फीसदी धनराशि संबंधित के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा एक जुलाई 2024 के बाद से सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
इन कार्मिकों को मिलेगा इस वृद्धि का लाभ
बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।