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दिल्ली लोक अदालत 2026: नई तारीख 22 मार्च, जानें रजिस्ट्रेशन और टोकन लेने की प्रक्रिया

दिल्ली लोक अदालत 2026 अब 22 मार्च को होगी। जानें रजिस्ट्रेशन, टोकन लेने की प्रक्रिया, ट्रैफिक चालान निपटारा और जरूरी दस्तावेज।

दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत 2026 अब 22 मार्च, 2026 को होगी। पहले यह लोक अदालत 14 मार्च को निर्धारित थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उस दिन को कार्यदिवस घोषित किए जाने के कारण तारीख बदल दी गई। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित ट्रैफिक चालानों और छोटे मामलों का त्वरित निपटारा करना है, ताकि लोगों को लंबी अदालत प्रक्रिया से राहत मिल सके।

लोक अदालत का समय और स्थान

नेशनल लोक अदालत 22 मार्च, 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। दिल्ली के कई जिला अदालत परिसरों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

  • तीस हजारी कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट, जिला अदालतों, उपभोक्ता आयोग और अन्य न्यायिक मंचों पर भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत के टोकन कैसे प्राप्त करें

लोक अदालत के टोकन 16 मार्च, 2026 से उपलब्ध होंगे। जिन लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाना है, वे 30 नवंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज किए गए चालान होंगे। चालान स्लिप 16 मार्च से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या QR कोड के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है। प्रति दिन अधिकतम 50,000 चालान जारी किए जाएंगे, जब तक कि कुल 2 लाख चालानों की सीमा पूरी न हो जाए।

लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

वाहन मालिकों को लोक अदालत में भाग लेने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये कदम अपनाएं:

  1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर “लोक अदालत रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनें।
  3. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर और संपर्क विवरण दर्ज करें।
  4. सभी जानकारी की पुष्टि करके फॉर्म सबमिट करें।
  5. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद टोकन या पुष्टि पर्ची डाउनलोड या सुरक्षित रखें।

लोक अदालत में निपटाए जा सकने वाले ट्रैफिक चालान

लोक अदालत में कई छोटे और समझौता योग्य ट्रैफिक उल्लंघनों का निपटारा किया जा सकता है, जैसे:

  • हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना
  • रेड लाइट जंप करना
  • ओवरस्पीडिंग
  • गलत पार्किंग
  • वैध PUC प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र का अभाव
  • गलत लेन में ड्राइविंग
  • ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
  • गलत या गायब नंबर प्लेट

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लोक अदालत में निपटारा न होने वाले मामले

कुछ गंभीर अपराध और आपराधिक मामलों को लोक अदालत में नहीं लिया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

  • हिट एंड रन मामले
  • लापरवाही से ड्राइविंग के कारण मौत
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाना
  • अवैध रेसिंग या स्पीड ट्रायल
  • अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन से जुड़े मामले
  • पहले से अदालत में लंबित मामले

ज़रूरी दस्तावेज लोक अदालत में

लोक अदालत में भाग लेने वाले वाहन मालिकों को इन दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन बीमा दस्तावेज
  • वैध PUC प्रमाणपत्र

इन दस्तावेजों के साथ वाहन मालिक अपने लंबित चालानों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं और त्वरित निपटारा सुनिश्चित कर सकते हैं।

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