FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: पंजाब के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नया नियम

FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: जालंधर जिले में सभी शैक्षणिक संस्थानों को करना होगा FSS Act के तहत पंजीकरण

FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: अब जालंधर जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS Act) के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है।

प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों ने दी जानकारी

इस विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई सहायक कमिश्नर फूड डॉ. हरजोतपाल सिंह और फूड सेफ्टी ऑफिसर राशू महाजन ने की। यह सत्र कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब, दिलराज सिंह के दिशानिर्देशों के तहत आयोजित हुआ।

प्रशिक्षण में स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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FSSAI रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? (FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य)

फूड विभाग के अधिकारियों ने बताया कि FSS Act के तहत पंजीकरण से मिड-डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी। इससे बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक, स्वच्छ और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह रजिस्ट्रेशन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा एक जरूरी कदम है।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

प्रशिक्षण में बताया गया कि FSS Act के अंतर्गत भोजन बनाते समय निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा:

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

फूड सेफ्टी ऑफिसर राशू महाजन ने चेतावनी दी कि यदि कोई संस्थान इस अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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