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मुख्यमंत्री भगवंत मान: पंजाब के ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट’ को बड़ी उपलब्धि, चंडीगढ़ UT द्वारा अपनाया जाना सरकार की नीतियों की सफलता

चंडीगढ़ UT ने पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट अपनाया, औद्योगिक नीति और निवेश-अनुकूल शासन मॉडल को बड़ी मजबूती मिली।

पंजाब सरकार की औद्योगिक सुधार नीतियों को एक बड़ी मान्यता मिली है, जिसके तहत चंडीगढ़ प्रशासन (UT) ने ‘पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट’ को अपनाने का निर्णय लिया है। इस फैसले को पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने राज्य की निवेश-अनुकूल नीतियों की बड़ी सफलता बताया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कदम इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सुधारात्मक और उद्योग-हितैषी मॉडल को अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ भी स्वीकार कर रही हैं। ‘पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट’ का उद्देश्य व्यापारियों और निवेशकों को समयबद्ध स्वीकृतियाँ उपलब्ध कराना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

इस कानून के तहत उद्योग लगाने की अनुमति प्रक्रियाओं को तेज किया गया है, जिससे निवेशकों को अनावश्यक देरी और जटिलताओं से राहत मिलती है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में औद्योगिक वातावरण अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और भरोसेमंद बनता है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य को देश का सबसे पसंदीदा औद्योगिक गंतव्य बनाना है। इसके लिए ‘इंसेप्टर राज’ को कम करने, डिजिटल अप्रूवल सिस्टम को बढ़ावा देने और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस एक्ट को अपनाना ‘पंजाब मॉडल’ की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। इसे न केवल नीति सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्तर पर निवेश प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पंजाब सरकार का मानना है कि इस तरह के सुधार आने वाले समय में रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इसी तरह नीतिगत स्थिरता और त्वरित मंजूरी व्यवस्था बनी रहती है, तो पंजाब देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।

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