हरियाणा में अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹1 लाख तक लोन मिलेगा। अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025, अभी करें आवेदन।
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना और टर्म लोन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
₹1 लाख तक सूक्ष्म वित्त और ₹2 लाख तक टर्म लोन की सुविधा
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना उन अनुसूचित जाति के नागरिकों के लिए है, जो आय अर्जन या स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इस योजना के तहत:
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सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme) के अंतर्गत ₹1,00,000 तक का लोन दिया जाएगा।
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टर्म लोन योजना (Term Loan Scheme) के तहत ₹2,00,000 तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है।
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कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
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आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
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आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है: आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज दो फोटो
ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक आवेदक दो माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
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ऑफलाइन आवेदन: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्लॉट नं. 199, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, पंचकूला
दूरभाष: 0172-2991227 -
ऑनलाइन आवेदन: निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें: hscfdc.org.in
आवेदन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक 21 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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